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यदि आपने अपनी गाड़ी को बेच दिया है और खरीददार गाड़ी की आरसी ट्रांसफर नहीं करवा रहा है। तो आज के इस ब्लॉग में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आप इस प्रकरण पर क्या कदम उठा सकते हैं।
अनजाने में हम अपनी गाड़ी ऐसे व्यक्ति को बेच देते हैं जो उस गाड़ी के मालिक होने का हकदार नहीं होता है जिससे बाद में हमें ही दिक्कत होती है।
आप ज्यादा परेशान ना हो आज के इस आर्टिकल में वाहन ट्रान्सफर से संबंधित पूरी मदद मिलने वाली है कि इस विषय पर आपके पास क्या क्या लीगल राइट्स हैं।
Introduction
- सबसे पहले तो आप उससे (गाड़ी खरीददार) से एक बार संपर्क करने की कोशिश जरूर करें।
- अगर खरीदार से आपका संपर्क हो जाए या फिर वह आपको मिल जाए तो उसे अच्छे से समझा दें।
- गाड़ी की ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं कराने पर उसका और आपका दोनों का ही नुकसान होगा।
- यदि वह मान जाता है तो फिर ठीक है नहीं तो आप कानूनी कदम उठाने के लिए बाध्य है।
- गाड़ी खरीददार के खिलाफ कौन-कौन से लीगल कदम आप उठा सकते हैं चलिए आपको जानकारी देते हैं।
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Legal Procedure Against Buyer for RC Transfer
- सबसे पहले आप क्रेता को एक लीगल नोटिस जारी करेगे जिसमें निम्न चीज अंकित करना ना भूले।
- लीगल नोटिस में आप अपनी सभी समस्याओं को लिखेंगे की क्रेता गाड़ी की आरसी ट्रांसफर नहीं करवा रहा है।
- उसने आपके साथ धोखा किया है और वह आपको गुमराह भी कर रहा है, उसने कई बार झूठ बोला है आदि जैसे चीज जरूर लिखें।
- अपने लीगल नोटिस की एक प्रति आपको अपने आरटीओ ऑफिस में जमा करनी होगी।
- लीगल नोटिस की एक फोटो कॉपी अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर जरूर जमा करें।
- लीगल नोटिस की एक छाया प्रति या ओरिजनल कॉपी अपने पास सहेज कर जरूर रखें।
- क्योंकि यह खरीदार का दायित्व बनता है की वह गाड़ी के साथ-साथ वह उसके दस्तावेज भी अपने नाम करवाए।
- पहले आप उसको 30 दिनों की मियाद (मोहलत) देंगे यदि वह इतने से भी नहीं मानता है और Vehicle Ownership Transfer नहीं करवाता है।
- तब आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी गाड़ी की चोरी होने की एक रिपोर्ट दर्ज करवा दें।
- साथ ही वहां पर यह जानकारी जरूर दे दें कि आपका उस गाड़ी से आपका कोई वास्ता नहीं है।
- भविष्य में उस गाड़ी को पकड़े जाने पर या उस गाड़ी से कोई गलत गतिविधी होती है तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- अब यह पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह आपकी गाड़ी की खोज करें और बरामद करे।
- पुलिस आपकी गाड़ी को प्राप्त कर सीज कर देगी पकड़े जाने पर, तो गाड़ी खरीददार को अपनी गाड़ी को छुड़वाना ही पड़ेगा।
- क्योंकि वह आपको पैसे दे चुका है और गाड़ी अब उसके पास भी नहीं है।
- इस विकल्प के बाद खरीददार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा उसे हर हाल में गाड़ी ट्रांसफर करवाना ही पड़ेगा।
Documents Enclosed With Legal Notice for RC Transfer
- Selling Letter
- Delivery Note from Buyer
- Warning Letter
- Sale Agreement Copy
- Proof of Payment
Read Also – मोटरसाइकिल की ओनरशिप ट्रांसफर कैसे करवाए
गाड़ी की ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए आपको भारत सरकार की ऑफिशल वेबसाइट परिवाहन सेवा पर जाकर आवेदन देना होता है।
इस विषय पर यूट्यूब वीडियो देखें
Conclusion –
अतः अब हम यह कह सकते हैं कि आपको अगर खरीदार गाड़ी ट्रांसफर ना करवाए तो आपको क्या-क्या करना है इस विषय पर पूरी जानकारी मिल गई है। अगर आपके मन में अभी भी कोई संदेह है तो आप हमसे सीधे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू जुड़कर प्रश्न सुझाव आदि दे सकते हैं। अपना कीमती समय देकर हमारी इस पोस्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत-बहुत धन्यवाद।