Old Vehicles: 15 साल पुराने वाहनों के पंजीकरण पर केंद्र सरकार के 8 नए नियम

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Old vehicles: यदि आपके पास 15 से 20 साल पुराने वाहन है, तो आपको इस पोस्ट को जरूर ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। क्योंकि केंद्र सरकार ने हाल ही में 15 से 20 साल पुराने वाहनों के पुनः पंजीकरण करवाने के लिए 8 नए नियम या दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।

आने वाले दिनों में अब गाड़ियों का पुनः पंजीकरण इन्हीं दिशा निर्देशों एवं नियमों के तहत किए जाएंगे। अतः आप सभी से अनुरोध है कि इस पोस्ट को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान पूर्वक पढ़े ताकि आपको सभी नए नियमों के बारे में पूर्ण जानकारी मिल जाए।

8 Rules: 15 Year Old Vehicles Registration

आने वाले दिनों से अगर आपको अपने 15 वर्ष या 20 वर्ष पुराने वाहनों का पुनः पंजीकरण करवाना है।

तो आपको निम्नलिखित नियमों का खास ध्यान रखना होगा –

  1. भारत सरकार के आदेशनुसार तय मानकों से अधिक कार्बन उत्सर्जन करने पर वाहनों को जब्त किया जाएगा।
  2. नए नियमों के तहत गाड़ी का पंजीकरण करवाने के लिए फिटनेस टेस्ट पास करना अनिवार्य हो जाएगा।
  3. फिटनेस टेस्ट पास करने के लिए गाड़ी को ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर पर लेकर जाना होगा।
  4. फिटनेस टेस्ट सेंटर में गाड़ी को चेक किया जाएगा टेस्ट में पास होने पर ही प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
  5. Particularly (विशेष रूप से) गाड़ी को ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर पर लेकर जाना अनिवार्य है।
  6. फिटनेस टेस्ट पास करने के लिए गाड़ी को दो मौके दिए जाएंगे।
  7. दोनों बार में गाड़ी फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाती है, तो आपको लिख कर देना होगा कि इस गाड़ी को मैं जल्द ही स्क्रैप करवा दूंगा।
  8. यदि बिना पंजीकरण के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाएंगे तो ₹25000 का चालान किया जाएगा। साथ ही बिना पंजीकरण गाड़ी चलाने पर उसे जब्त कर लिया जाएगा।
Fitness Test of Car
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Latest News for 15 Year Old Vehicles Registration

केंद्र की मोदी सरकार ने 15 वर्ष पुराने वाहन मालिकों को बड़ी राहत प्रदान की है। दरअसल पुराने नियमों के हिसाब से देश भर में सभी कमर्शियल एवं प्राइवेट 15 वर्ष पुराने वाहनों को पुनः पंजीकरण करवाने हेतु 1 अप्रैल 2024 से नए नियम लागू किए जाने थे।

नए नियमों के तहत 15 वर्ष पुराने वाहनों को ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर में टेस्ट पास करना अनिवार्य किया जाना था। बिना फिटनेस टेस्ट पास किए पुनः पंजीकरण नहीं किया जाना प्रस्तावित था।

इसी नियम को परिवर्तित करते हुए केंद्र सरकार ने अब नया गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नियम के तहत अब यह नियम जो की एक अप्रैल 2024 से कमर्शियल वाहनों के लिए और 1 जून 2024 से प्राइवेट वाहनों के लिए लागू किया जाना था इसे बढ़ाकर 1 अक्टूबर 2024 कर दिया गया है।

हालांकि यह नियम दिल्ली एनसीआर में लागू नहीं किया जाएगा वहां पर जो नियम पहले से लागू है वही रहेगा।

De register vehicle
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Re registration Rules for Delhi NCR

  • दिल्ली एनसीआर में 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों के पंजीकरण पर रोक जारी रहेगी।
  • कोई व्यक्ति पुरानी गाड़ी रोड पर चलता हुआ पकड़ा जाएगा
  • तब कम से कम ₹10000 और अधिकतम ₹25000 का चालान होगा।
  • साथ ही दूसरी बार में गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा।

• सरकार ने दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए वाहनों के पंजीकरण हेतु तीन नए विकल्प सुझाए हैं –

  1. आप अपनी गाड़ी को आसानी से बेच सकते हैं जिसके लिए एनओसी आसानी से उपलब्ध करवा दी जाएगी।
  2. आप अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलवा सकते हैं जिसके लिए कुछ छूट दी जाएगी।
  3. आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवा सकते हैं, गाड़ी स्क्रैप करवाने पर आपको विभिन्न प्रकार की रियायत दी जाएगी।
Commercial vehicles
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Apply Process: Re registration of Vehicles

गाड़ियों को पुनः पंजीकरण करवाने के लिए आपको भारत सरकार की ऑफिशल वेबसाइट परिवहन सेवा पर जाकर आवेदन करना होता है।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां पर क्लिक करें।

Parivahan sewa
Parivahan sewa

कमर्शियल डीजल वाहनों को अब नए नियमों के तहत 8 वर्ष के बाद प्रत्येक वर्ष फिटनेस टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा।

Apply Fees: Re registration of Vehicles

S.No.वाहन नई फीसपुरानी फीस
01मोटरसाइकिल₹1000₹300
02कार₹5000₹600
03कमर्शियल वाहन₹12500₹1500
04विंटेज वाहन₹10000₹1000
05ऑटो टैक्सी₹7500₹1000
.

इस विषय पर आप हमारी यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हैं।

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Conclusion

अंत में अब हम यह कह सकते हैं कि आपको 15 वर्ष पुराने वाहनों को पुनः पंजीकरण करवाने के लिए 8 नए नियमों एवं दिशा निर्देशों की पूरी जानकारी मिल गई है।

आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो उसे आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भेज सकते हैं।

अपना कीमती समय देकर हमारी इस पोस्ट को ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

FAQS: 15 Year Old Vehicles Registration

Latest News on 15 Year old vehicle Registration

if you want to register your 15 year old Vehicles then you have to pass Fitness Test.

क्या भारत में 15 वर्ष पुरानी गाड़ियां बंद हो जाएगी ?

यदि गाड़ी 15 वर्ष पुरानी है और फिटनेस टेस्ट पास कर लेती है तब उसका पुनः पंजीकरण करवा सकते हैं।

क्या दिल्ली एनसीआर में 15 वर्ष पुरानी गाड़ियां बैन है ?

माननीय सुप्रीमकोर्ट के आदेशनुसार दिल्ली में 10 वर्ष पुरानी डीजल और 15 वर्ष पुरानी पेट्रोल वाहनों पर रोक है

15 वर्ष पुरानी गाड़ियों को फिटनेस टेस्ट पास करने के कितने मौके मिलते हैं ?

15 वर्ष पुरानी गाड़ियों को फिटनेस टेस्ट पास करने के लिए दो मौके दिए जाते हैं।

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2 thoughts on “Old Vehicles: 15 साल पुराने वाहनों के पंजीकरण पर केंद्र सरकार के 8 नए नियम”

  1. Dear Sir,
    If my car crossed 15 years life and re-registered in Rajasthan or Punjab. Can I drive my car in Delhi/NCR?

    Reply

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